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Mau News: कानूनन अपराध है बाल विवाह, छात्राओं को दी जानकारी

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नगर के माता पोखरा स्वीपर कालोनी में मिशन श​क्ति के तहत बाल विवाह को ना ,​शिक्षा को हां थीम पर ल
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मऊ। महिला कल्याण विभाग की तरफ से बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए 90 दिवसीय कार्यक्रम “मिशन शक्ति” फेज 5.0 के तहत शुक्रवार को बाल विवाह को ना शिक्षा को हां थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन नगर के माता पोखरा स्थित स्वीपर कॉलोनी किया गया।
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कॉलोनी में रहने वाले परिवारों से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर चर्चा करते हुए उन्हें बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। अगर लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनकी शादी बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, जो व्यक्ति किसी भी बच्चे का बाल विवाह करता है, उसे दो साल तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी तरह जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करता है, संचालित करता है, या उकसाता है, उसे भी इसी तरह की सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको कोई भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो आप इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कर सकते हैं। ये नंबर 24 घंटे संचालित होता है। साथ ही महिला कल्याण विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा सहित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1076, 102, 108 नंबरों आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हब फॉर इंपॉवरमेट ऑफ वूमेन से डिस्ट्रिक्ट मिशन कॉर्डिनेटर अर्चना राय, जेंडर स्पेशलिस्ट राखी राय, जेंडर विशेषज्ञ तृप्ति राय, सहायक लेखाकार अरविंद यादव, एमटीएस शाहबाज आदि शामिल थे।
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