मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़की से दुराचार करने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव की तर्कों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा की नाबालिग किशोरी को आरोपी सात जून 2019 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र के कलवारी गांव निवासी वृज बिहारी चौहान पुत्र मिट्ठू चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी भगवानपुर गांव निवासी प्रदीप चौहान उर्फ कल्लू पुत्र मोतीलाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।