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मारपीट और मतपेटिका लूटने के मामले मे तीन की जमानत खारिज

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मऊ। पंचायत चुनाव के दौरान 29 अप्रैल को घोसी क्षेत्र के भिखारीपुर मतदान स्थल पर मारपीट कर हत्या का प्रयास और मतपेटिका लूटने के मामले में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश सिंह ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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दोहरीघाट थाना क्षेत्र के परीखापुर गांव निवासी सहायक अध्यापक विनीत तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी की तहरीर पर कोतवाली घोसी में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें वादी ने कहा है कि उसकी तैनाती त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी के पद पर जूनियर हाई स्कूल भिखारीपुर के मतदान स्थल पर लगाई गई थी। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान आरोपियों ने मतदान स्थल पर मारपीट और बवाल किया। किसी तरह से मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बाद सायं 6:45 बजे मतपेटिका लेकर जमा करने के लिए जा रहे थे कि उसी दौरान नामजद आरोपियों और 40-50 संख्या में अज्ञात लोग पहुंचकर मतदान कर्मचारियों से जबरदस्ती दो मतपेटिका छीन कर फरार हो गए तथा मतदान कर्मियों के ऊपर जानलेवा हमला और तोड़फोड़ किया। जिससे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मतदान कर्मियों से लूटे गए दोनों मतपेटिकाओं को आरोपियों के पास से बरामद किया। मामले में आरोपी भिखारीपुर गांव निवासी रामसागर चौहान पुत्र मुखराम चौहान, रामविलास चौहान पुत्र चुन्नू चौहान और अजय चौहान पुत्र रामविलास चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। बचाव पक्ष, डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद प्रभारी जिला जज ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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