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दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बीबीपुर निवासी अखिलेश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज । वादी का कथन है कि उसकी बहन रंजन की शादी मधुबन थाना क्षेत्र के धर्मपुरहाता गांव निवासी अमित पुत्र सलहत के साथ 28 मई 2020 को हुई थी। दहेज को लेकर रंजना को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेज के लिए रंजना को उसके ससुराल वाले मार डाले। मामले मे आरोपी पति अमित की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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