मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हर्ष अग्रवाल ने एससी/एसटी जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने और गंभीर चोटें पहुंचाकर गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक अखिलेश कुमार सिंह और सत्येंद्र नाथ राय के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के दक्षिण टोला महारानियां निवासी आकाश सोनकर, पुत्र नरसिंह सोनकर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 17 सितंबर 2023 को उसका चचेरा भाई रितेश सोनकर घर से फल बेचने के लिए पहसा बाजार जा रहा था कि रास्ते में खालिसपुर के पास आरोपीगण उसे रोककर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दिए तथा लाठी डंडे से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाया। मामले में आरोपी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भटकुआ पट्टी दयाराम निवासी अनिकेत भारद्वाज पुत्र ईश्वर चंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।