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एडीजे ने थानाध्यक्ष दक्षिणटोला से मांगा स्पष्टीकरण

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने गैर जमानती वारंट का तामिला रिपोर्ट कोर्ट मे न भेजे जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष दक्षिणटोला को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 जनवरी तक गैरजमानती वारंट का तामिला कराने के बाद आख्या, स्पष्टीकरण के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है । एडीजे ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी प्रकार की चूक न की जाए।
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मामले के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो में विचाराधीन सत्र परीक्षण संख्या 380/ 2018 स्टेट बनाम मंजूर अहमद थाना कोतवाली में अभियुक्त मंजूर अहमद के विरुद्ध कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। जिसका तामिला कराने के लिए पैरवीकार के माध्यम से थानाध्यक्ष दक्षिणटोला भेजा गया था। लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई । इस पर एडीजे ने 22 दिसंबर 20 को कोर्ट से थानाध्यक्ष को स्मरण पत्र भेजते हुए वारंट तामिल के बावत 16 जनवरी तक आख्या मांगी गई थी। लेकिन थानाध्यक्ष ने कोर्ट में आख्या प्रस्तुत नहीं किया । एडीजे ने अपने आदेश में लिखा कि थानाध्यक्ष का यह कृत्य अत्यंत ही लापरवाही पूर्ण तथा न्यायिक आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। उन्होंने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि गैर जमानती वारंट का तामिला आख्या कोर्ट में 31 जनवरी को अपने स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, इसमें किसी भी प्रकार की चूक न की जाए।
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