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Action Against Mafia: मुख्तार अंसारी पर एक और चोट, कुर्क होगी पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति, मऊ डीएम ने दिया आदेश

Wed, 22 Jun 2022 04:40 PM IST
उत्पल कांत संवाद न्यूज एजेंसी, मऊ

सार

बांदा जेल में बंद आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की 3 करोड़ 76 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिलाधिकारी मऊ ने ये आदेश दिया है। 
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मुख्तार अंसारी, आफसा अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी  की पत्नी की करीब तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिया है। 

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आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी निवासी दर्जी टोला वार्ड नंबर 9, यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर  ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से जमीन खरीदी। उक्त जमीन मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर जनपद गाजीपुर में स्थित है। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है।

आफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सरायलखसी एवं थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार मोर्चा खोले हुए है। इन पर शिकंजा कसने के साथ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है।

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प्रशासन माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्रवाई कर रही है।

बुधवार को मऊजिलाधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के खिलाफअभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो अवैध कार्यो में लिप्त हैं एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। 
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