जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने जालसाजी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा दुर्गविजय सिंह प्राचार्य बालक बालिका इंटर कॉलेज रामवनकुटी काझा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि विद्यालय के लिपिक रामप्रवेश सिंह ने वर्ष 2018 से 2020 का आयकर की धनराशि 16 लाख 87 हजार 694 रुपया की धनराशि बैंक में जमा न कर फर्जी रसीद लगा दिया। जांच में रसीद फर्जी पाई गई। मामले में आरोपी विद्यालय के लिपिक गाजीपुर जनपद के करंडाथाना क्षेत्र के परमेश गांव निवासी राम प्रवेश सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।