जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुखुंदवा गांव मे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों से भ्रूण हत्या व लैगिंक अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि को रोके जाने की सलाह दी गई। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को सलाह दिया कि लिंग परीक्षण कराना व भ्रूण हत्या कराना दोनों ही अपराध है। इसके अलावा महिलाओं व बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों को बताया गया।
शिविर में प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन शिवकुमार ने बताया कि हमारे देश मे सबसे ज्यादा सिविल के मामले आते है। कहा कि जो मामले पहले 10 वर्षो में निपटाए जाते थे अब वो मामले 60 दिनों में निपटाए जा रहे है कहा कि विधिक साक्षरता का मुख्य उद्देश्य केवल मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले छोटे बड़े मामलों को हल कराकर समाप्त करना है। शिविर में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर मुकदमों के निस्तारण कराए जाने पर बल देने की नसीहत की। दिया । यही नही केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से आम लोगों व महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। इस मौके पर इंद्र कुमार ,सचिन कुमार ,विशाल ,राम निवास , रामप्रीत , उपेंद्र राय ,राजेन्द्र राम ,आदि लोग उपस्थित रहे।