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जालसाजी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री अहुजा की अदालत ने जालसाजी के मामलें में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। तहसील मुहम्मदाबाद गोहना एसएन चौहान की तहरीर और मंडलायुक्त आजमगढ़ के पत्र पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर थाना क्षेत्र के पनशब्दा गांव निवासी इंद्रभूषण सिंह पुत्र भागवत सिंह को आरोपी बनाया। आरोप है कि आरोपी ने रजिस्टर का पन्ना फाडकर उसमें दूसरा पन्ना लगाकर जालसाजी करके फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नौ निगरानी दाखिल करना दिखाया। मामले में आरोपी इंद्रभूषण की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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