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शादी पर दिव्यांगों को मिलेगा अनुदान

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मऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पति को शादी करने पर पुरुष के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये और महिला के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 35हजार रुपये अनुदान दिए जाएंगे। 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले युवक और 18 साल की आयु वाली युवती आवेदन कर सकते हैं।
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यह जानकारी प्रभारी जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी रीतेश बिंद ने दी है। कहा है कि दिव्यांगों की शादी रीति-रिवाज के अनुसार या सक्षम न्यायालय द्वारा हुई हो। दम्पति की संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय का प्रमाण-पत्र, जाति का प्रमाण-पत्र, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड, दम्पत्ति के उम्र का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा स्टाम्प पत्र (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित करार देना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकतम 45 वर्ष की आयु वाले तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग ही पात्र होंगे।
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