मऊ। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों,कोरोना काल के प्रवासी व बेरोजगारों तथा आईटीआइ प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों तथा परंपरागत कारीगरों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख रुपया एवं सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के पुरुष को 25 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान एवं अन्य सभी आरक्षित वर्ग जिसमें महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को 35 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत अधिकतम 50 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी 2024 तक अपना ऋण आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अंधा मोड़ भीटी में जमा होगी। संवाद