मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिग युवतियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उनके साथ दुराचार करने के दो मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी पांच मई 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी पिण्डोहरी गांव निवासी जयबहादुर पुत्र लल्लन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 14 वर्षीय पोती को आरोपी 10 मई 2018 की रात्रि में बहला फुसला कर भगा ले गया। इस दौरान मोटरसाइकिल भी लेकर चला गया। मामले में आरोपी पांडेयपार गांव निवासी अमन उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र अनिल कुमार सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।