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तेजाब फेंकने के आरोपी को आजीवन कारावास

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मऊ । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आराधना रानी ने युवक के ऊपर तेजाब फेंकने के मामले में नामजद एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दो लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है।
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मामले के अनुसार, वलिदपुर गांव निवासी वादी मुकदमा मुहम्मद हुसैन पुत्र स्वर्गीय मेहदी हसन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन था कि उसका लड़का मुहम्मद रजा बैंगलोर में बीबीए की पढ़ाई करता है। वह घर आया हुआ था की 16 दिसंबर 2016 को मोबाइल पर बात कर रहा था। उसी दौरान वलीदपुर गांव निवासी सालिम उर्फ मैना पुत्र अब्दुल करीम उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जिससे उसकी आंख, चेहरा और शरीर जल गया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी में कुल नौ गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सालिम उर्फ मैना को धारा 326 ए और 504 भा.द.वि. के तहत दोषी पाया। एडीजे ने अपने आदेश में लिखा कि अत्यंत निर्मम तरीके से तेजाब फेका गया है। जिससे पीडित के आंख की रोशनी धुंधली हो गई और उसका भविष्य अंधकार मय हो गया है। एडीजे ने दोषी पाए गए सालिम को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दो लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया ।
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