जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्राथमिक पाठशाला जयसिंहपुर के प्रांगण में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कानूनी जानकारी दी गई। इसमें उपस्थित लोगों को मध्यस्थता एवं सुलह- समझौता, महिलाओं और बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारो के संरक्षण के बाबत बने कानूनों के बारे में बताया गया।
प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, दहेज अधिनियम आदि के बारे में बताया। उन्होंने मध्यस्थता और सुलह समझौता तथा लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोग अदालतों में तय हुए मुकदमों की न तो अपील होती है न ही रिविजन। साथ ही इसमें न तो किसी की हार होती है न ही जीत। लोक अदालतों में मुकदमा तय होने से आपसी कटुता भी समाप्त हो जाती है। कार्यक्रम में विद्यालयों के बच्चों ने गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सर्वेश सिंह, राजस्व निरीक्षक विजेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान रुबि सिंह, लेखपाल मणिंद्र मौर्य, प्रधानाध्यापक मनोज सिंह एसआई लल्लन कुमार आदि लोग मौजूद रहे।