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चिह्नित स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री

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मऊ। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजा पंडालों में आतिशबाजी की भारी मात्रा में बिक्री एवं उपयोग होने पर अग्निकांड होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसके मद्देनजर आतिशबाजी और पटाखों की सुरक्षित बिक्री के लिए प्रशासन द्वारा स्थान चिह्नित किये गए हैं। बिना लाइसेंस के अथवा निर्धारित स्थानों के इतर पटाखे फोड़ने और बिक्री करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्य अग्नि सुरक्षा अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया है कि निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आतिशबाजी, पटाखा आदि का बिक्री करते पाये जाने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दीपावली पर पटाखे आतिशबाजी बिक्री के सुरक्षा मानक के लिए एक्सप्लोसिव (विस्फोटक) नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया है कि पटाखे, आतिशबाजी विक्रय केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही करना है। सभी दुकानों की विद्युत आपूर्ति एक साथ बंद करने के लिए मेन स्विच लगाया जाना जरूरी है। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। प्रत्येक दुकान के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और कोई भी दुकान आमने सामने नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी।
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