मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या का प्रयास और गैर इरादतन हत्या का प्रयास में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष विनय सिंह की तहरीर पर हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 27 सितंबर 2018 की सुबह सवा आठ बजे महुआमोड के पास दुर्घटना होने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचा तो चक्का जाम किया गया था। जाम कर रहे लोगों ने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर उसमें आग लगा दी और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया। मामले में आरोपीगण मेऊडी गांव निवासी अमरजीत कुमार पुत्र रामदुखन और सुनील कुमार पुत्र भोला की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। नदवासराय गांव निवासी वादी मुकदमा महेश पुत्र लालचंद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 15 जुलाई 2018 को बच्चों के विवाद को लेकर आरोपीगण ने उसकी पत्नी निर्मला को मारपीटकर घायल कर दिया। आरोपी नदवासराय गांव निवासी किशन पुत्र प्रभु की और से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।