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दहेज उत्पीड़न में तीन की कुर्की का नोटिस

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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने दहेज के लिए मार पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में नामजद सात आरोपियों में तीन के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करने के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही उनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए 17 दिसंबर 2018 की तिथि तय किया।
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अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मुंशीपुरा निवासी मसहूदा बेगम पुत्री अहमद जमाल सिद्दिकी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के विठुआं गांव निवासी पति मुहम्म्द कासिम, ससुर जमील अहमद, वाकिब, साकिब और आतिफ पुत्र जमील अहमद सहित सात को आरोपी बनाया गया। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। कोर्ट में आरोपीगण वाकिब, साकिब और आतिफ पुत्र जमील अहमद तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहे है। जिस पर सीजेएम ने तीनों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए और उनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

दहेज हत्या में जेठ-जेठानी की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज हत्या में नामजद जेठ और जेठानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सरायलखंसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के विक्कमपुर निवासी रामभजन विश्वकर्मा की बेटी निर्मला की शादी दो वर्ष पूर्व खानपुर मठिया गांव निवासी राकेश विश्वकर्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि पति राकेश, ससुर केदार, सास, जेठानी व जेठ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। वादी का आरोप है कि 30 अक्टूबर 2018 को दहेज के लिए मार डाले। मामले में आरोपी खानपुर मठिया निवासी जेठ सत्येंद्र विश्वकर्मा पुत्र केदार विश्वकर्मा और जेठानी मीरा पत्नी सत्येंद्र विश्वकर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया। ब्यूरो
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