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दो मामले में चार आरोपियों को नहीं मिली जमानत

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा दहेज हत्या तथा हत्या का प्रयास के मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहले मामले में अभियोजन के अनुसार विक्कमपुर गांव निवासी रामजनम विश्वकर्मा की लडकी निर्मला की शादी खानपुर मठिया गांव निवासी राकेश विश्वकर्मा के साथ हुई थी। वादी का आरोप है कि दहेज के लिए 30 मई 2018 को उसकी लड़की को मार डाले। मामले में आरोपी खानपुर मठिया निवासी ससुर केदार विश्वकर्मा पुत्र इंद्रदेव तथा सास विद्यावती की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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वहीं, दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा रुद्रा मिश्रा 13 सितंबर 2018 को अपने भाई मयंक मिश्रा के साथ घर जा रही थी। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण सूरज, कश्यप, दीपक, मोनू अजीत बांसफोर आदि ने मयंक मिश्रा पर चाकू से हमला कर दिए तथा लात घुसों से मारे। वादिनी को धक्का देकर गिरा दिए। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के दक्षिणटोला महरनिया निवासी अजीत बास फोर और लक्ष्मी का पूरा निवासी मोनू साहनी की ओर से जमानत की अर्जी दी गई । जिसे बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
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