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तीन की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या व हत्या का प्रयास ,बहला फुसला कर भगाने तथा अपमिश्रित शराब बरामदगी के तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है । वादी मुकदमा राजेश सोनकर के भाई भोभल सोनकर और मगरू सोनकर तीन जुलाई 2018 को मछली की दुकान से घर जा रहे थे। जैसे ही बनियापर जगदीश पटेल के खेत के पास पहुंचे की पुरानी रंजिश को लेकर गंगाधर , मुन्ना ,गोलू ,अक्षय गाली गलौज करते हुए हाथ में लिए चाकू से जान मारने की नीयत से मारने लगे । जिससे गंभीर चोटें आई अस्पताल ले जाते समय मंगरू की मृत्यु हो गई । मामले में आरोपी नाजोपट्टी निवासी गंगाधर पुत्र सलाऊ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया । दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है । मामले के अनुसार वादिनी की पुत्री आठ जून 18 को टीवी देख कर अपने पुत्र व पुत्री के साथ सो गई । सुबह उठकर देखी तो पुत्री गायब थी । पता करने पर मालूम हुआ कि उसकी पुत्री को ओम शंकर राजभर अपने साथियों के साथ मिलकर भगा ले गया है । एफआईआर करने पर जान मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले में आरोपीकोपागंज थाना क्षेत्र के कसारा निवासी ओम शंकर राजभर की ओर से जमानत की अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया । तीसरा मामला थाना दोहरीघाट क्षेत्र का है । मामले के अनुसार थानाध्यक्ष दोहरीघाट ने 11 जुलाई 18 को चोरी के वाहन सहित 804 पेटी अप मिश्रित शराब पकड़ा था। मामले में आरोपी जनपद सिवान के सानी सुनवरा बाल पार निवासी मंजय कुमार की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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