नौहझील। जमीन की रंजिश में एक राय होकर हमला कर ग्रामीण को घायल करने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 ऋचा उपाध्याय ने एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
नौहझील थाना क्षेत्र के आजनौंठ निवासी रामवीर ने 8 मई 2009 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 7 मई 2009 की रात को आजनौंठ निवासी विजेंद्र सिंह ने अपने पुत्र हरिकेश, हरि सिंह के साथ मिलकर हमला किया। हमले में उन्हें गंभीर चोट आई। पुलिस ने रामवीर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पिता और उसके दोनों पुत्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। विवेचना में महेश का नाम भी प्रकाश में आया। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसी दौरान विजेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने हरिकेश, हरिसिंह (सगे भाई ) और महेश को एक-एक साल की जेल तथा 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की भुगतने का आदेश भी सुनाया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी के वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार भेज दिया।