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Mathura News: हाईवे पर लूटपाट के तीन दोषियों को 14-14 साल की जेल

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मथुरा। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन शातिर सदस्यों को एडीजे-6 नीलम ढाका ने बुधवार को 14-14 वर्ष के कारावास और 7500-7500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही पुलिस पकड़ से दूर है।
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आगरा जिले के गांव छतौलीपुरा, थाना बसई हाल निवासी मकान नंबर सी 4/99 न्यू कोंडली दिल्ली 96 थाना न्यू अशोक नगर राजवीर सिंह 12/13 जुलाई 2012 की रात करीब 12.30 बजे अपने पिता शिवनारायण, पत्नी उषा देवी, बहन मीरा देवी पत्नी जगराम सिंह व भांजे संदीप सिंह के साथ ईको कार में सवार होकर पैतृक घर के लिए निकले थे। कोसी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सफेद रंग की टाटा सूमो गोल्ड सवारों ने उनकी कार का पीछा शुरू कर दिया।
छाता कोतवाली क्षेत्र में अशर फैक्ट्री के पास टाटा सूमो गोल्ड सवारों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोक दिया। चार बदमाशों ने कार चला रहे संदीप की कनपटी पर तमंचा लगा दिया। बदमाशों ने कार सवारों से ईको कार, नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात व अन्य सामान लूट लिया। इसी बीच पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां से निकली तो कार सवारों ने मदद के लिए शोर मचा दिया। पुलिस ने लूटपाट करने वाले बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली के पालम निवासी प्रदीप डोगर पंजाबी, थाना पालन के डीडीए पार्क राजनगर निवासी शाहिद अली, नई दिल्ली एयरपोर्ट के पास निवासी दिनेश बैरवा राजस्थानी और सोनू पीटर को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से कब्जे से लूटा गया माल और ईको कार बरामद की।
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पुलिस ने टाटा सूमो गोल्ड से दिल्ली के जेजे कॉलोनी तिलक नगर निवासी सुनील को भी पकड़ा। सुनील ने पुलिस को बताया कि टाटा सूमो गोल्ड उसकी है। इसे चारों बदमाशों ने पालम फ्लाईओवर से उसे बंधक बना कर लूटा है। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 नीलम ढाका की कोर्ट में हुई। सुनवाई में कोर्ट ने प्रदीप डोगरा पंजाबी, शाहिद अली व दिनेश बैरवा राजस्थानी को राजमार्ग पर लूटपाट करने का दोषी करार देते हुए 14-14 वर्ष के कारावास और 7500-7500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोनू पीटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।
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