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Mathura News: छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक पर दोष सिद्ध

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मथुरा। बलदेव थाना क्षेत्र में स्कूल से छात्रा को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक पर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या-2 की कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि बलदेव थाना क्षेत्र की छात्रा को 11 फरवरी 2020 की सुबह आठ बजे घर से स्कूल के लिए निकली। देर शाम तक जब लौटकर नहीं आई तो परिजन को चिंता हुई। उन्होंने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। परिजन में थाने में छात्रा की गुमशुदगी दर्ज करा दी। 14 फरवरी को पुलिस ने छात्रा को अग्रवाल लॉज बजरिया से खोज निकाला। छात्रा ने बताया कि गांव का अरुण त्यागी उसे स्कूल से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी युवक अरुण त्यागी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। बुधवार को मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या-2 की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर युवक पर दोष सिद्ध हो गया। दुष्कर्म के आरोपी युवक को कोर्ट आज सजा सुनाएगी।
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