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Mathura News: कोर्ट ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

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मथुरा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट) कक्ष संख्या-2 में बृहस्पतिवार को हत्या के मुख्य दोषी को आजीवन कारावास व 41 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अन्य दोषियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि थाना गोवर्धन के गांव कोन्हई में किशन सिंह उर्फ किस्सो ने 28 दिसंबर 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर की रात को गांव के विष्णु, महेंद्र, लखन, श्रीमती सरोज, भानू और नत्थो लाठी-डंडों से लैस होकर उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी ने मिलकर किशन सिंह के पुत्र गोविंद, ओमप्रकाश और भगवान सिंह पर हमला बोल दिया। भान सिंह ने तमंचे से उनके पुत्र भगवान सिंह को गोली मार दी।
गोली उनके बेटे को लगी तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक गोली उनके लगी और वह घायल हो गए। मारपीट में उनके दोनों पुत्र भी घायल हुए। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। साथ ही मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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बृहस्पतिवार को कोर्ट ने हत्या मुख्य दोषी गोवर्धन के गांव कोन्हई निवासी भानू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही घटना में शामिल लखन, महेंद्र, नत्थो और श्रीमती सरोज को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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