हॉलेंड की महिला को शादी का सपना दिखाकर गंदा काम किया गया। इस मामले में आरोपी हरेंद्र और उसकी मां को दोषी ठहराया गया है। मामले में कोर्ट आज अपना निर्णय सुना सकता है।
मथुरा एडीजे प्रथम की कोर्ट ने बीते दिनों विदेशी महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले और सहयोग करने पर उसकी मां को मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले में कोर्ट आज अपना निर्णय सुना सकता है।
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वर्ष 2009 में हॉलेंड से एक महिला भारत आई थी। इसी दौरान महिला की मुलाकात गोविंद नगर के सेक्टर एफ निवासी हरेंद्र कुमार से हुई थी। हरेंद्र ने महिला को शादी का झांसा दिया और पत्नी के तौर पर अपने साथ रखने लगा। इसी बीच महिला से दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मना कर दिया। पीड़िता ने मामले में गोविंद नगर थाने में हरेंद्र व उसकी मां पर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला कोर्ट में चला गया।
बीते दिनों एडीजे प्रथम एफटीसी महिला विरुद्ध अपराध सुशील कुमार ने मामले में दोनों पर आरोप सिद्ध कर दिया, लेकिन फैसला सुनाने के लिए 24 सितंबर की तारीख नियत कर दी। किसी कारण से 24 सितंबर को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।