मथुरा। जैंत थाना क्षेत्र स्थित छटीकरा मार्ग पर 454 पेड़ काटने के आरोपी शंकर सेठ की 4 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पेशी होगी। आरोपी और उसके 42 साथियों की जमानत के लिए अधिवक्ताओं ने जिला जज के यहां याचिका दायर की थी।
18 सितंबर की रात को छटीकरा मार्ग पर 454 पेड़ काटे गए थे। इस मामले में वन विभाग, विद्युत विभाग, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने जैंत थाने में मुकदमा दर्ज कराए। पुलिस ने शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया तो सभी मामलों में उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। एसीजेएम (प्रथम) ने 23 अक्तूबर को शंकर सेठ समेत 31 आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द कर सभी को जेल भेजने के आदेश दिए जबकि कोर्ट में गैरहाजिर 11 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए।
एसीजेएम (प्रथम) की कोर्ट ने अंतरिम जमानत रद्द कर जेल भेजा तो आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।