मथुरा। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। किशोरी को साथ ले जाने के बाद दोषी ने वारदात को अंजाम दिया था।
रिफाइनरी थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी 17 फरवरी 2014 की रात को करीब 8 बजे अपनी सहेली के साथ पार्लर गई थी। इसके बाद लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों को पता चला कि किशोरी को राया के सारस गांव निवासी धीरू उर्फ धीरेंद्र अपने साथ ले गया है। इसके बाद परिजनों ने रिफाइनरी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने किशोरी को परिजनों को सौंप दिया था। साथ ही चिकित्सा परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने धीरू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर धीरू को दोषी ठहराया है। आरोपी जमानत पर था। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।