मथुरा। विश्व प्रसिद्ध राधारानी मंदिर की सेवा को लेकर सेवायतों में चले विवाद में जिला जज ने यथास्थिति का आदेश जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बीते दिनों छह माह की सेवा के लिए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वितीय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध गोस्वामी समाज ने जिला जज के यहां अपील की थी।
सिविल जज द्वितीय की अदालत द्वारा 3 जनवरी को स्वर्गीय हरवंश गोस्वामी के परिजनों को छह माह की सेवा पूजा के लिए दिए गए आदेश के खिलाफ रास विहारी गोस्वामी के वकील अजय कुमार शर्मा ने जिला जज के यहां अपील की थी। शुक्रवार को अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत में कई साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा। जिला जज आशीष गर्ग ने राधारानी की सेवा पूजा के लिए सिविल जज द्वितीय सत्य प्रकाश तिवारी द्वारा 3 जनवरी को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी।
सिविल जज द्वितीय की अदालत ने स्वर्गीय हरवंश गोस्वामी की बहन के नाती को संबंधित मानते हुए राधारानी की सेवा पूजा करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश पर जिला जज ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही अदालत ने सभी पक्षों को आदेशित करते हुए कहा कि अपनी-अपनी पत्रावलियां 13 जनवरी को पेश करें। वहीं रास विहारी गोस्वामी ने बताया कि राधारानी के सेवा पूजा केवल गोस्वामी समाज ही करेगा। इधर, यथास्थिति के आदेश की जानकारी मिलने पर योगेश शर्मा ने कहा कि 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान वह जिला जज के यहां वह पत्रावली प्रस्तुत करेंगे।