मथुरा। थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की जमीन पर चल रहे मुकदमे में हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिकारी 11 मार्च 2025 से पहले अपना हलफनामा दाखिल कर दें। ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।
रिफाइनरी नगर के सामने डायट बना हुआ है। इस जमीन पर राधा जूनियर हाईस्कूल सोसाइटी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के बीच मुकदमे बाजी चल रही है। राधा जूनियर हाईस्कूल बाद सोसाइटी के प्रबंधक गोविंद सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने कब्जे के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों से हलफनामे मांगे हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का भी आदेश दिया है।
इधर, डायट के प्राचार्य राजेंद्र बाबू ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में रिवीजन पेंडिंग है। इसमें 7 मार्च को सुनवाई है। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी अपील लगी। इसमें विपक्षी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी हुआ है। एसडीएम कोर्ट में भी एक मुकदमा चल रहा है। इसमें कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दे रखा है।