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मथुरा: बच्चे की खरीद-फरोख्त कराने वाली एएनएम और पति की भी जमानत खारिज

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मथुरा। लगभग दो लाख रुपये में भाजपा पार्षद से बच्चे का सौदा कराने वाली एएनएम पूनम और उसके पति की जमानत अर्जी को भी अदालत ने नकार दिया।
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अदालत में अभियोजन ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तमाम ऐसे तथ्य रखे जिसके बाद अदालत ने जमानत खारिज करने का निर्णय दिया। अब इस केस मेें अदालत में दिए गए प्रार्थनापत्रों में से चिकित्सक दंपती की जमानत पर सुनवाई होनी है।
बच्चा खरीदने वाली फिरोजाबाद से भाजपा की पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल की जमानत अर्जी को फास्ट ट्रैक कोर्ट-२ नीरू शर्मा ने खारिज करने के बाद बच्चे का सौदा कराने वाली हाथरस निवासी एएनएम पूनम तथा उसके पति मंजीत की जमानत अर्जी को भी अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। आरोपियों द्वारा १२ सितंबर को अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिसकी सुनवाई की गई।
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छह आरोपियों ने जमानत मांगी है
छह अभियुक्तगण भाजपा पार्षद, उसके पति, हॉस्पिटल के संचालक डॉ. दंपती, एएनएम व उसके पति ने सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश-२ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया था।
पार्षद और उसके पति की जमानत बुधवार को खारिज हो गई थी। अब अदालत ने एएनएम और उसके पति की जमानत को खारिज किया है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जिस समय बच्चे का सौदा हुआ था, उस समय एएनएम पूनम तथा उसका पति मंजीत मौके पर मौजूद थे। उनके पास से मिले कैरी बैग में से बच्चे को दूध पिलाने वाली दुद्धी भी बरामद हुई।
इससे साफ जाहिर है कि एएनएम इस गंभीर अपराध में लिप्त है। उन्होंने बताया कि एएनएम और उसके पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस केस में अब अदालत में लगाए गए प्रार्थनापत्रोें में से जमानत के दो और प्रार्थनापत्र शेष रह गए हैं। प्रार्थनापत्रों पर डॉक्टर दंपती की शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
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यह था मामला
२४ अगस्त को मथुरा जंक्शन से फरह परखम निवासी महिला का बच्चा चोरी हुआ था, जिसमें फिरोजाबाद की महिला भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल, पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, हाथरस के बांकेबिहारी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. प्रेम बिहारी पत्नी डॉ. दयावती, एएनएम पूनम पति मंजीत सहित ११ अभियुक्तों को जेल भेजा था।
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