मथुरा। जैंत थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारकर घायल करने वाले वाले मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों ने भी अपनी जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां दाखिल कर रखी है। इन पर कोर्ट अलग-अलग तारीख को सुनवाई करेगी।
एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 17 जुलाई की रात नौ बजे के चौमुहां निवासी युवक विक्रम उर्फ विक्की को कार सवारों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल के भाई राहुल ने चौमुहां निवासी लाखन, लाल सिंह, छटीकरा निवासी रुस्तम, गोपाल, देवेंद्र उर्फ गैंडा समेत तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना में रवि, मनोज, चंद्रपाल की भूमिका भी सामने आई। पुलिस ने मुठभेड़ में रुस्तम, रवि, मनोज, चंद्रपाल, गोपाल को गिरफ्तार किया।
इस मामले में गिरफ्तार रवि ने 22 जुलाई 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी लगाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने रवि को निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन डीजीसी की दलील, साक्ष्य और गवाहों के कारण बचाव पक्ष की एक न चली। कोर्ट ने रवि की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी मामले में आरोपी रुस्तम ने 21 अगस्त 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी लगाई है। इस पर 3 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। जबकि एक अन्य आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए 14 अगस्त 2025 को कोर्ट में अर्जी दाखिल दी। इस पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी।