मथुरा। व्यापारी नेता हेमेंद्र गर्ग के हत्यारोपी योगेश यादव की जमानत याचिका पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा जुटाए साक्ष्यों और दलील के आधार पर हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तीन बार हुई सुनवाई के बाद जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
गोविंद नगर थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल की रात को गायत्री विहार निवासी व्यापारी नेता हेमेंद्र गर्ग की मोक्षधाम के पास दो युवकों से गोली मारकर हत्या कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने कृष्णा विहार निवासी मिठाई विक्रेता योगेश यादव, राजन यादव को 25 अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया।
व्यापारी नेता के हत्यारोपी योगेश यादव ने 14 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख दी। 27 को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 5 जून की तारीख दी। इसके बाद 11 जून को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की। बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से वकीलों ने दलीलें दीं। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
हत्या में नामजद अन्य आरोपियों ने अभी दायर नहीं की जमानत याचिका
हेमेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने मिठाई विक्रेता योगेश व उसके भाई राजन यादव, चौकीदार राकेश जोशी और सादिल को आरोपी बनाया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार कोर्ट में केवल योगेश यादव की ओर से जमानत याचिका के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अन्य हत्यारोपियों ने अभी तक जमानत याचिका दायर नहीं की है। अब बचाव पक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।