मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में नाबालिग को ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य दोषी को एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने 20 साल की जेल तथा 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। नाबालिग को ले जाने में युवक का साथ देने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने 3-3 साल की जेल तथा 3 और 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग 19 सितंबर 2022 को गायब हो गई। परिजन ने तलाश की तो जानकारी हुई कि नाबालिग को महावन थाना क्षेत्र निवासी सुनील अपने साथी कृष्णा उर्फ कान्हा और थाना जमुनापार एवं हाल बीएसए कॉलेज निवासी बच्चू सिंह के साथ मिलकर ले गया है। नाबालिग के पिता ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने 19 मार्च 2023 को सुनील और उसके साथियों के कब्जे से नाबालिग को मुक्त कराया।
पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दोषियों को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन विशेष लोक अभियोजन की दलील, पुलिस की विवेचना, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सुनील को 20 साल की जेल और 28 हजार रुपये का अर्थदंड, कृष्णा उर्फ कान्हा को 3 साल की जेल तथा 6 हजार रुपये का अर्थदंड तथा बच्चू सिंह को 3 साल की जेल तथा तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सभी के वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।