दिल्ली की युवती की मथुरा में बेरहमी से हत्या की गई थी। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
फेसबुक पर दिल्ली की युवती से हुई दोस्ती के बाद उसे मथुरा बुलाकर चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे चतुर्थ अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंट काली मंदिर के निकट सैयद के पास 26 जुलाई 2023 को सराय काले खां निजामुद्दीन दिल्ली निवासी जौरा खातून(24) पर चाकुओं से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल से उन्हें आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में भेज दिया था। युवती ने सदर थाने में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की प्राथमिकी सदर के बड़ा कसाई पाड़ा निवासी सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अली के खिलाफ दर्ज कराई थी।
आगरा में इलाज के दौरान 30 जुलाई 2023 को उनकी मौत हो गई। प्राथमिकी में कहा कि सद्दाम से उनकी जान पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। सद्दाम ने उन्हें मिलने के लिए मथुरा बुलाया था। मुलाकात के दौरान उसने उन पर चाकुओं से वार कर घायल कर दिया।
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पुलिस ने नामजद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मुकदमे की सुनवाई एडीजे चतुर्थ अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी को युवती की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया।