मथुरा। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर युवक को घायल करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोसीकलां निवासी सगे भाई अजय रावत और संजू रावत पर 2 नवंबर 2025 को खेत पर काम करते समय नामजदों ने हमला बोल दिया। अजय पर गोली चला दी। घायल के पिता कल्याण सिंह ने गांव फालैन निवासी राममोहन उर्फ रोकी समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने 27 नवंबर को रोकी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। डीसीजी क्राइम की दलील, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2619 लीटर अवैध शराब नष्ट कराई
छाता। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 83 मुकदमों से संबंधित कुल 2619 लीटर शराब को नष्ट किया है। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढा खुदवाकर और आग लगाकर इस शराब को नष्ट किया गया। इसमें 1990 लीटर गैर दूसरे राज्यों की अंग्रेजी शराब और 629 लीटर देशी शराब शामिल है। इस दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी संदीप वर्मा, आबकारी निरीक्षक अंजली शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह सहित पुलिस व आबकारी विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद