अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
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आन की खातिर बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले माता-पिता को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अरविंद कुमार द्वितीय ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिता पर सात तथा मां पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
राया स्थित यमुना एक्सप्रेस के लिंक रोड स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के पास 18 नवंबर 2022 को लाल रंग के ट्रॉली बैग में एक 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। युवती की छाती में बाईं ओर गोली का निशान था। सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान उसके ऊपर हुई बेरहमी की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज युवती का शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने 21 नवंबर को मृतका की पहचान दिल्ली के बदरपुर स्थित मोड़ बंद एक्सटेंशन निवासी 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में की।