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Mathura News: होटल संचालक पर मासूम से दुष्कर्म का केस दर्ज

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मथुरा। शहर कोतवाली के धौली प्याऊ स्थित एक रसूखदार होटल संचालक पर छह साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिजन को दर-दर की ठोकर खानी पड़ी। लगातार पुलिस के चक्कर लगाने के बाद भी जब रसूखदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो परिजन ने कोर्ट की शरण ली। करीब साढ़े चार माह बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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जमुनापार थाना क्षेत्र की रहने महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि शहर कोतवाली के धौली प्याऊ स्थित होटल अंजली महल के मालिक मथुरी सेठ से उनकी मुलाकात नगर निगम कार्यालय में हुई। महिला को नौकरी की आवश्यकता थी। इसकी जानकारी होटल स्वामी को हुई तो उसने अपने होटल में नौकरी देने के बहाने 7 मार्च 2025 को होटल में बुलाया। महिला अपनी छह साल की बेटी के साथ होटल पहुंची। आरोप है कि मथुरी सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और काम समझाने के बहाने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वह कुछ देर बाद लौटकर आई तो देखा कि मथुरी सेठ उसकी छह साल की मासूम बेटी के साथ अश्लील हरकत कर रहा था।



यह देख महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विरोध किया तो आरोपी और उसके कर्मचारियों ने मां-बेटी को घेर लिया। वह किसी तरह स्वयं और अपनी बेटी को लेकर होटल से बाहर निकली। उसकी बेटी के शरीर पर खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। होटल के गेट पर खड़े होकर मथुरी सेठ ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने अपने घर आकर परिजन को जानकारी दी। परिजन कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी, लेकिन होटल स्वामी के रसूख के आगे पुलिस ने उनकी एक न सुनी और फटकार कर भगा दिया। दो माह तक लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी जब पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रविवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
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