मथुरा। महावन तहसील के गांव किशनपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दाखिल जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने तहसीलदार महावन से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उन्हें एक शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की गई है।
अधिवक्ता नंदकिशोर पाराशर ने अप्रैल माह में गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले में जनहित याचिका दाखिल की थी। मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी मथुरा ने शपथ पत्र दाखिल किया था। इसमें बताया था कि जमीन पर गौरीशंकर का कब्जा पाया गया है। उसे हटाने के लिए धारा 67 की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने सीजेएम मथुरा के माध्यम से 24 घंटे में तहसीलदार महावन को आदेश प्राप्त कराने के लिए कहा है।