मथुरा। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा छह सितंबर को डीएम कार्यालय के लोक राज्य सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
आरटीआई एक्टिविस्ट बालकृष्ण अग्रवाल के अनुसार विगत वर्ष 14 अप्रैल को शहर के आवासीय क्षेत्र डैंपियर नगर में बड़ी संख्या में व्यावसायिक निर्माणों की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 18 जुलाई 2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानकारी मांगी, जिसको जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया।
इस पर जिलाधिकारी कार्यालय को प्रथम अपील दाखिल करते हुए आपत्ति व्यक्त की, उसे भी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा मथुरा वृंदावन को स्थांतरित कर दिया। मगर, सूचना नहीं दी गई। इस पर उप्र राज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई।
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा उक्त मामले में 8 फरवरी और 6 जून को सुनवाई करते हुए जनसूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय को उपरोक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने व अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहने के आदेश दिए। मगर, जनसूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय सुनवाई में न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही अपना कोई लिखित पक्ष रखा।