गोकुल बैराज डूब क्षेत्र से संबंधित गांवों की जमीन के अधिग्रहण के लिए अब जिला प्रशासन को सीधे किसानों से मोलभाव करना होगा। जमीन अधिग्रहण संबंधी नए एक्ट में प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी को इसके लिए हरी झंडी दी है।
16 जनवरी को सचिव प्रदेश सरकार श्रीप्रकाश द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि गोकुल बैराज परियोजना से संबंधित पांच गांव मुर्शीदपुर बांगर, मुहालमुर्शीदपुर खादर, मुबारिकपुर बांगर, मुबारिकपुर खादर और मथुरा खादर की 17.188 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए धारा चार की कार्रवाई के बाद धारा छह की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अब केंद्र सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए बनाए गए नए एक्ट के मुताबिक बाकी राजस्व गांव माधोपुर खादर, रावल खादर और मई मिर्जापुर उर्फ दामोदरपुरा की जमीन के लिए धारा छह की अधिसूचना जारी करना संभव नहीं है। इस स्थिति में अब डीएम मथुरा इन तीन राजस्व गांवों की जमीन की खरीद सीधे किसानों से करने के लिए स्वतंत्र हैं।
इन राजस्व गांवों के लिए हो चुकी अधिसूचना जारी
राजस्व गांव क्षेत्रफल
मुर्शीदपुर बांगर 1.122 हेक्टेयर
मुहाल मुर्शीदपुर खादर 6.693 हेक्टेयर
मुबारिकपुर बांगर 2.119 हेक्टेयर
मुबारिकपुर खादर 3.644 हेक्टेयर
मथुरा खादर 3.610 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल 17.188 हेक्टेयर
इन राजस्व गांवों के लिए डीएम अधिकृत
माधोपुर खादर 94.521 हेक्टेयर
रावल खादर 16.598 हेक्टेयर
दामोदरपुरा 120.568 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल 231.686 हेक्टेयर