मथुरा में आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे छटीकरा और सुनरख क्षेत्र में करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-6 ने वेदपाल सिंह सेंगर आदि बनाम सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड व कपिल देव उपाध्याय प्रकरण में 11 जनवरह 2007 के पंजीकृत बैनामे को निरस्त कर दिया है। साथ ही 7.4860 हेक्टेयर भूमि किसानों को वापस करने का आदेश दिया है।
मामला दो दशक पुराना बताया जा रहा है। यह भूमि आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर छटीकरा स्थित गरुड़ गोविंद मंदिर के सामने खसरा नंबर 393 में स्थित है। किसानों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2006 में जारी भूमि अधिग्रहण अधिसूचना का भय दिखाकर सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड और वृंदावन निवासी कपिल देव उपाध्याय ने कौड़ियों के दामों में जमीनों का बैनामा करा लिया।