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सैनिक की पुत्री से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

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मथुरा। सैनिक की नाबालिग दिव्यांग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश-2 जहेन्द्र पाल सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को दो लाख का प्रतिकर दिए जाने का आदेश भी दिया है।
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नौहझील थानाक्षेत्र के एक गांव में फौज में तैनात सैनिक की पत्नी अपनी 15 वर्षीय दिव्यांग पुत्री के साथ घर पर थी। 16 अक्टूबर 2015 को वह रिश्तेदारी में मौत होने पर गई थी, पीछे से पड़ोसी औंकार सिंह ने उसकी दिव्यांग पुत्री को अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। शोर सुनकर अन्य पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी भाग गया। सैनिक की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अभियुक्त औंकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
केस की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश-2 जहेन्द्र पाल सिंह की अदालत में हुई। जिसमें सात गवाह पेश हुए। मंगलवार को अदालत ने केस में निर्णय देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अर्थदंड न दिए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास तथा पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है।
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