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Mathura News: कोर्ट ने वित्त मंत्री के खिलाफ याचिका की खारिज

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मथुरा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलसी कोर्ट ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
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वृंदावन के कथावाचक ठाकुर कौशल किशोर ने बताया कि प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्होंने 28 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की। याचिका में उन्होंने वित्त मंत्री पर आश्रम कब्जाने वालों के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच को प्रभावित करने और उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। 5 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी और सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की।
12 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ और 16 की तारीख लगाई। इस दिन अवकाश होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। 28 मई को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई। बहस के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया और 6 जून को तारीख दी। शुक्रवार कोर्ट ने याचिका को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया।
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12 मई को सुनवाई के दौरान हुआ था याचिकाकर्ता पर हमला : 12 मई को सुनवाई के बाद वादी कथावाचक ठाकुर कौशल किशोर पर अधिवक्ताओं के वेश में आए युवकों ने हमला किया था। कथावाचक का आरोप था कि एक अधिवक्ता ने उनकी चोटी तक पकड़ी और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई।
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