इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयगुुरुदेव ट्रस्ट को बड़ी राहत प्रदान की है। मंदिर परिसर में जयगुरुदेव समाधि स्थल के निर्माण को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि याची को राज्य सरकार के समक्ष रिवीजन का मौका दिया है।
गौरतलब रहे कि एसएस चौहान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जयगुरुदेव ट्रस्ट के खिलाफ समाधि स्थल के निर्माण को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने निर्माण को अवैध बताते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई थी। कहा था कि यह निर्माण विकास प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध हो रहा है।
इस पर पिछली सुनवाइयों के दौरान हाईकोर्ट ने डीएम मथुरा और विकास प्राधिकरण सहित संबंधित पक्षों को तलब करते हुए रिपोर्ट मांगी थी। इस दौरान निर्माण को रुकवा दिया था। विकास प्राधिकरण ने निर्माण को लेकर किए गए कम्पाउंड और मानकों के अनुरूप निर्माण संबंधी स्वीकृत नक्शा की जानकारी हाईकोर्ट को दी।
बुधवार को हाईकोर्ट ने फिर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याची से कहा है कि वह चाहें तो इसका रिवीजन राज्य सरकार के समक्ष कर सकते हैं। अब तक इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के कई दिशानिर्देशों के चलते जयगुरुदेव ट्रस्ट सुर्खियों में रहा था।