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Mathura News: मथुरा-वृंदावन में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक

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मथुरा। मथुरा-वृंदावन में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय आगामी त्योहारों में बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने पर लिया गया है। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह का कहना है कि प्लास्टिक कचरे की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
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शासन के नियमों के तहत प्लास्टिक पर विभिन्न प्रतिबंध प्रभावी हैं। इनमें 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक कैरी बैग 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंधित हैं। 120 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक कैरी बैग 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंधित किए गए हैं। प्लास्टिक की छड़ियों वाले ईयरबड, गुब्बारों की छड़ियां, प्लास्टिक झंडे और कई अन्य वस्तुएं एक जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हैं।
डीएम ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है और जल निकासी व्यवस्था बाधित होती है। आगामी स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और दिवाली पर मथुरा-वृन्दावन में भारी भीड़ होगी। इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। डीएम ने अधिकारियों को मुख्य बाजारों, मंदिर परिसरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
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नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वहीं, मंदिर समितियों, विक्रेताओं और होटल संचालकों से पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का प्रयोग करने की अपील की गई है। प्रवेश मार्गों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पार्किंग स्थलों पर श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित प्लास्टिक से बचने की चेतावनी प्रदर्शित की करने के लिए कहा गया है।
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