मथुरा। माया टीला हादसे के जिम्मेदार पप्पू ठेकेदार और कृष्ण शरण अग्रवाल की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। इससे पहले मुख्य आरोपी सुनील चैन की जमानत अर्जी को उनके अधिवक्ता वापस ले चुके हैं।
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि 15 जून को थाना गोविंद नगर के टीला शाहगंज स्थित माया टीला की खुदाई के समय छह मकान ढह गए थे। मकान ढहने के कारण एक व्यक्ति और दो बच्चियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद ही मुख्य आरोपी सुनील चैन उर्फ सुनील जैन, पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। सुनील चैन और पप्पू ठेकेदार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां 20 जून को जमानत अर्जी दायर की। इसके साथ ही कृष्ण शरण अग्रवाल ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में दायर की। 17 जुलाई को तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान माया टीला कांड के मुख्य आरोपी सुनील चैन के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी को वापस ले लिया। सुनील चैन की जमानत अर्जी वापस होने के बाद पप्पू ठेकेदार और कृष्ण शरण अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और दोनों को खारिज कर दिया।