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Mathura News: पति की हत्यारोपी महिला की जमानत याचिका खारिज

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मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाले महिला की जमानत याचिका मंगलवार को जिला एवं न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पूर्व अन्य हत्यारोपियों की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि हाईवे थाना क्षेत्र के सौंख रोड स्थित नगला माना में 22 नवंबर की रात को घर में घुसकर उमेश की दो युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि उमेश की पत्नी नेहा का छाता कोतवाली के गांव तरौली सुमाली निवासी पवन कुमार सिसोदिया के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी उमेश को हुई तो उसने विरोध किया। मामले को लेकर रोजाना घर में झगड़ा होने लगा। उमेश की पत्नी नेहा और उसके प्रेमी पवन ने उसे रास्ते से हटाने की योजना तैयार कर ली।

हत्यारोपी नेहा और पवन ने 8 लाख रुपये में उमेश की हत्या की सुपारी फरह के मेघपुर एवं हाल तरौली निवासी अजय, मूल बरसाना के गांव हाथिया और हाल कृष्णा आर्चिड थाना निवासी कुनाल को दी। घटना से पहले नेहा अपने मायके चली गई और मोबाइल से पति की पूरी लोकेशन अजय और कुनाल को देती रही। दोनों ने घर में घुसकर उमेश की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 25 नवंबर को मुठभेड़ में दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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हत्यारोपियों ने पूछताछ में मृतक की पत्नी नेहा और उसके प्रेमी पवन के बारे में बताया। इस पर पुलिस ने नेहा और पवन को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया। हत्यारोपी नेहा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 17 जून को जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्यारोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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