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Mathura News: गुरु की संपत्ति बेचने वाले चेले की जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। अपने गुरु की संपत्ति को उनका फर्जी पुत्र बनकर बेचने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी एडीजे 2 की अदालत ने खारिज कर दी है।
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घटना थाना क्षेत्र वृंदावन बांगर की है। राम लखन दास बाबा निवासी फिरोजाबाद की करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन है। उन्हीं के जिले का पंकज कुमार पुत्र राम भरोसी उनका शिष्य बनकर उनके साथ रहने लगा। एक ही जिले के होने के कारण पंकज कुमार पर बाबा का विश्वास जम गया। इसी का लाभ उठाकर पंकज कुमार ने 24 दिसंबर 2012 को बाबा के नाम से फर्जी व्यक्ति एवं कागजात तैयार कर लिए।
खुद भी बाबा का पुत्र बन बैठा और वेटरनेरी कॉलेज स्थित बैंक में फर्जी रामलखन दास बाबा के अपने बैंक खाते खुलवा दिए। इसके बाद वृंदावन की जमीन को गरुड़ गोविंद महाराज ट्रस्ट को बेच दिया, जिसकी एवज में करीब 60 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांजेक्शन हुए। बाबा को इसकी जानकारी लगी तो थाना वृंदावन में 14 मार्च 2014 में गरुड़ गोविंद महाराज ट्रस्ट के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
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पुलिस विवेचना के दौरान पूरे घपले में पंकज कुमार का नाम उजागर हुआ। बैंक खातों की डिटेल के बाद पुलिस ने पंकज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि एडीजे-2 ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत में पंकज कुमार ने शुक्रवार को जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में पुलिस विवेचना अभी जारी है।
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