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Mathura News: जानलेवा हमला करने वालों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। एक लाख रुपये की चौथ न देने पर अवैध हथियार से जान लेवा हमला करने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका प्रभारी जिला जज ने खारिज कर दी है। मामला कोसीकलां थाना क्षेत्र में 17 मई का है।
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एफसीआई गोदाम के पास मीना नगर निवासी गोविंद पंडित ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि सुबह वह अपने साथियों के साथ घंटाघर से घर लौट रहे थे। बस स्टैंड के पास बाईपास निवासी दीना उर्फ दीनू अपने भाई नारायण, साथी रामवल्लभ के खड़ा था। आरोपियों ने तमंचा तान कर कहा की या तो अभी एक लाख रुपये दो नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। विरोध करने पर हमला कर दिया। दीना उर्फ दीनू ने अपने हाथ में लिए तमंचे से फायर किया जिससे वह बच गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस की दबिश से बचने के लिए राम बल्लभ, नारायण सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता की दलील, पुलिस रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर प्रभारी जिला जज एडीजे विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अजयपाल सिंह ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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