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गोशाला और आवास बिक्री के नाम पर करोड़ों हड़पने का आरोप

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वृंदावन(मथुरा)। गोशाला की जमीन व आवास बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर १.२० करोड़ रुपये हड़पने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुल १८ करोड़ में सौदा तय हुआ था, जिसमें एडवांस के तौर पर १.२० करोड़ रुपये दिए गए थे। एसएसपी के आदेश के मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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मूलरूप से दिल्ली के रहने वाले व हाल निवासी राधा निज अपार्टमेंट वृंदावन अरविंद दुआ ने एसएसपी को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ वृंदावन आते रहते हैं। यहां एक गोशाला बनाकर गो सेवा करना चाहते थे। जब इसकी जानकारी उनके पड़ोसी केशव धाम रोड निवासी अजय कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी उमेश कुमारी तथा पुत्र अमरदीप को हुई तो इन लोगों ने धीरे-धीरे उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। एक दिन उनसे कहा कि उन्हें व्यापार में घाटा हो गया है, इसलिए वह केशव धाम मार्ग स्थित अपनी जमीन आवास तथा गोशाला को बेचना चाहते हैं।
अक्तूबर 2020 में संपत्ति का सौदा 18 करोड़ में हुआ। इस पर उसी दिन पीड़ित ने अपनी कंपनी मेसर्स, जैमिनि स्वीइंग मशींस के खाते से 60-60 लाख के चेक एडवांस में दे दिए, जिनका आरोपियों ने भुगतान करा लिया। साथ ही उन्हें नगर निगम से गोशाला संचालन के लिए एक अनुमति प्रमाण पत्र भी दे दिया।
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आरोप है कि जब उसने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने को कहा तो आरोपियों ने जमीन व आवास पर लोन लेने की बात कहते हुए कर्जा चुकाने के बाद 30 अप्रैल 2021 तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या बेनाम कराने का आश्वासन दिया लेकिन बार-बार बैनामा कराने की बात कहने के बाद भी न रजिस्ट्री कराई न ही एग्रीमेंट कराया।
जब पीड़ित ने अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि आरोपियों ने नगर निगम की तरफ से दिया गया गोशाला संचालन की अनुमति का प्रमाण पत्र भी फर्जी है। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों को नोटिस भेजकर पैसे वापस मांगे लेकिन फिर भी पैसा वापस नहीं लौटाया। पीड़ित ने एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर से गुहार लगाई, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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